छत्तीसगढ़

CG BREAKING: अनवर ढेबर को हाईकोर्ट ने दी जमानत

Shantanu Roy
14 Jun 2024 3:52 PM GMT
CG BREAKING: अनवर ढेबर को हाईकोर्ट ने दी जमानत
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Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर Anwar Dhebar को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड के साथ ही केस के अन्य आरोपियों को मिली राहत को आधार बनाया था। इस पर जस्टिस अरविन्द वर्मा ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इससे पहले इस केस में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court से अन्य आरोपियों को पहले से ही राहत मिल चुकी है। ढेबर के वकील सौरभ दांगी ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि अनवर को किडनी की बीमारी है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है।

केस की सुनवाई के दौरान ढेबर के एडवोकेट ने यह भी तर्क दिया कि EOW ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उन सभी को कोर्ट से राहत मिली हुई है। इसी आधार पर अनवर ढेबर को भी जमानत देने का आग्रह किया गया। इस मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस अरविन्द वर्मा की बेंच ने अनवर की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। शराब घोटाला केस के अन्य आरोपियों ने EOW की FIR और कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने EOW को किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। दरअसल, जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इस पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
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